हल्द्वानी(आरएनएस)। लालकुआं क्षेत्र में सितंबर 2022 में 12 वर्षीय किशोरी से दुष्कर्म के मामले में आरोपी युवक को स्पेशल जज पॉक्सो की अदालत ने दोषी दिया है। अदालत ने दोषी को 20 साल सश्रम कारावास और 10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। साथ ही पीड़िता को बतौर प्रतिकर चार लाख रुपये दिलाए जाने के आदेश दिए हैं। दुष्कर्म का दोषी पाया गया आरोपी 20 सितंबर 2022 से जेल में है। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता सुनीता भट्ट ने बताया कि 19 सितंबर 2022 को लालकुआं कोतवाली में नाबालिग से दुष्कर्म का मामला दर्ज हुआ था। आरोप था बरेली जिले के थाना शेरगढ़ के ग्राम जियानगला निवासी धर्मेंद्र सागर ने किशोरी को अपनी बहन के घर में पानी पिलाने के बहाने बुलाया। इसके बाद मुंह दबाकर उससे जबरन दुष्कर्म किया। मामले में स्पेशल जज पॉक्सो सुधीर तोमर की अदालत ने सभी पक्षों को सुनने के बाद आरोपी धर्मेंद्र सागर को दोषी माना। दोषी को 20 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 10 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। इसके अलावा पीड़िता को प्रतिकर बतौर चार लाख रुपये दिलाए जाने के भी आदेश दिए हैं।