नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के आरोपी युवक की जमानत अर्जी रद्द

Share This

हरिद्वार(आरएनएस)। एफटीएससी/अपर जिला जज चंद्रमणि राय की अदालत ने किशोरी को बहला फुसलाकर ले जाने और लगातार दुष्कर्म के मामले में आरोपी युवक सागर की जमानत अर्जी रद्द कर दी है। शासकीय अधिवक्ता भूपेंद्र चौहान ने बताया कि आरोपी युवक पर 12 सितंबर 2022 को कोतवाली नगर क्षेत्र में रहने वाली किशोरी को बहला फुसलाकर ले जाने का आरोप लगाया था। परिजनों के काफी तलाश करने के बावजूद भी पीड़िता का कोई पता नहीं चला था। परिजनों ने आरोपी युवक सागर पुत्र प्रमोद निवासी ग्राम ककड़ बाग जिला पटना बिहार के खिलाफ आपराधिक धाराओं और पॉक्सो ऐक्ट में केस दर्ज कराया था।