दो गांजा तस्करों की जमानत याचिका हुई खारिज

अल्मोड़ा। गांजा तस्करी के एक मामले में विशेष सत्र न्यायाधीश प्रदीप पन्त ने अभियुक्त धर्मेन्द्र सिंह पुत्र रमेश सिंह बिष्ट निवासी ग्राम जैनल तहसील भिकियासैंण जिला अल्मोड़ा और अभियुक्त शम्भु दयाल पाण्डे पुत्र गोविन्द बल्लभ पाण्डे निवासी पुरानी बसेडी तहसील भिकियासैंण जिला अल्मोड़ा को धारा-20/22/एन0डी0पी0एस0 एक्ट के तहत अभियुक्तगणों द्वारा अपने अधिवक्ता के माध्यम से अपनी जमानत हेतु जमानत प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत की गयी। जिस पर जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी पूरन सिंह कैड़ा द्वारा अभियुक्तगणों की जमानत का घोर विरोध करते हुए माननीय न्यायालय को यह बताया कि दिनांक 28-12-2020 को पुलिस कर्मचारी मोहान पुलिस सहायता केन्द्र पर आने जाने वाले वाहनों की चैकिंग कर रहे थे तो एक बिना नम्बर की ईको मारूति वैन को रोका गया जिसकी तलाशी लेने पर उक्त वाहन में दो बैग व एक प्लास्टिक के कट्टे में कमश: 12 किलो 314 ग्राम दूसरे कट्टे से 11 किलो 436 ग्राम तथा तीसरे कट्टे 6 किलो 904 ग्राम बरामद हुआ। उक्त तीनों बैगों को इलैक्ट्रानिक तराजू से तोला गया तो उनसे 30 किलो 654 ग्राम अवैध गांजा बरामद हुआ। तथा अभियुक्तगण को उक्त वाहन में अवैध गांजा परिवहन करते हुए पुलिस कर्मचारियों द्वारा पकड़ा गया तथा मौके पर पुलिस कर्मचारियों द्वारा सम्पूर्ण कार्यवाही पूर्ण कर अभियुक्तगणों को जेल भेजा गया। यदि अभियुक्तगणों को जमानत पर रिहा किया जाता है तो यह अभियोजन के गवाहों को तोड़ सकते है। जिस पर न्यायालय ने पत्रावली का अवलोकन कर जमानत प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करते हुए अभियुक्तगणों के जमानत प्रार्थना पत्रों को आज दिनांक 7-01-2021 खारिज किया गया।