अल्मोड़ा। हत्या के प्रयास एक मामले में अपर सत्र न्यायाधीश अरविन्द नाथ त्रिपाठी ने रघुनाथ सिंह पुत्र स्वo लछम सिंह निवासी ग्राम दशीला (दशौं) पो.ओ. नगरखान जिला अल्मोड़ा को धारा 326ए ताहि के तहत 12 वर्ष का कारावास व 1,00,000/- (एक लाख रु०) का अर्थदण्ड दिया है तथा अर्थदण्ड अदा न करने पर 6 माह के अतिरिक्त कारावास से दण्डित किया जायेगा। इसके अतिरिक्त धारा 302 ताहि के तहत आजीवन कारावास व 15,000/ (पन्द्रह हजार रु०) का अर्थदण्ड, अर्थदण्ड अदा न करने पर 6 माह का अतिरिक्त कारावास एवं धारा 504 के तहत 6 माह का सश्रम कारावास व 1000 / (एक हजार रू) का अर्थदण्ड, अर्थदण्ड अदा न करने पर पन्द्रह दिन का अतिरिक्त कारावास से दण्डित किया गया है। साथ ही अपर सत्र न्यायाधीश अल्मोड़ा ने यह भी आदेश पारित किया है कि अभियुक्त द्वारा अधिरोपित जुर्माने की समस्त धनराशि सभी पीड़ितों के उपचार में हुए चिकित्सकीय खर्चों के लिए उन्हें बतौर प्रतिकर दिलाया जाना न्यायोचित होगा।
क्या है मामला-
अभियोजन कहानी के अनुसार ग्राम प्रधान दशाऊँ कुंवर राम ने राजस्व क्षेत्र कटारमल उप निरीक्षक कुलदीप जोशी को सूचना दी कि अभियुक्त रघुनाथ सिंह द्वारा अपने भाई शेर सिंह परिवार के लोगों पर एसिड डाल दिया है और सभी घायलों को अल्मोड़ा भेजा गया है। सूचना पर राजस्व उपनिरीक्षक ने 11/09/2018 को प्रातः जिला अस्पताल अल्मोड़ा में शेर सिंह व उसके परिवार के घायल लोगों से पूछताछ की। पूछताछ में उन्होंने बताया कि अभियुक्त रघुनाथ सिंह जो कि शेर सिंह का छोटा भाई है उनके साथ झगड़ा फसाद गाली गलौज कर उनके ऊपर तेजाब डाल गया था। शेर सिंह पुत्र लछम सिंह ने घटना की रिपोर्ट अस्पताल में राजस्व उपनिरीक्षक को दी। पूछताछ में घायलों ने बताया कि अभियुक्त रघुनाथ सिंह अपने भाई शेर सिंह और उसकी बहुओं नीमा देवी और जया देवी तथा भाभी मोहनी देवी को गाली गलौज कर रहा था तो शेर सिंह की बहुओं ने कहा कि आप हमें गाली क्यों दे रहे हो तो इतने में अभियुक्त और अधिक उग्र हो गया और हमें धमकी देने लगे कि तुम्हारे सारे परिवार को खत्म कर दूंगा यह कहते हुए तेजाब का जरकिन लेकर आया और मग से तेजाब डाल दिया। तेजाब की जलन से परिजन घायल होकर गिर गए और चिल्लाने लगे तो अभियुक्त तेजाब का जरकिन छोड़ कर भाग गया। घायल पीड़ितों को गाड़ी से अल्मोड़ा जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया तथा दोनों बहुओं के ज्यादा जलने के कारण उन्हें सुशीला तिवारी हल्द्वानी जिला नैनीताल के लिए रेफर कर दिया गया था तथा दोनों बहुओं को हल्द्वानी से उपचार हेतु सफदरगंज अस्पताल नई दिल्ली रेफर किया गया तथा इस दौरान 20 नवंबर 2018 को बहू जया देवी की मृत्यु हो गई। अभियोजन की ओर से 20 गवाहों को न्यायालय में परीक्षित कराया गया तथा अभियोजन की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी पूरन सिंह कैड़ा, सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी शेखर चंद्र नैनवाल व विशेष लोक अभियोजक भूपेंद्र कुमार जोशी द्वारा मामले में सबल पैरवी की गई। दस्तावेजी साक्ष्य भी न्यायालय में प्रस्तुत किए गए। अपर सत्र न्यायाधीश अल्मोड़ा द्वारा पत्रावली पर मौजूद मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्यों का परिशीलन कर रघुनाथ सिंह निवासी ग्राम दशौला(दशाऊँ) पोस्ट नगरखान तहसील जिला अल्मोड़ा को 30 जुलाई को सजा सुनाई गयी।