अल्मोड़ा। गुलदार की खाल के तस्कर की जमानत अर्जी सत्र न्यायाधीश कौशल किशोर शुक्ला ने ख़ारिज कर दी। गुलदार के खाल की तस्करी के एक मामले में सत्र न्यायाधीश कौशल किशोर शुक्ला के न्यायालय में अभियुक्त मन्द किशोर पुत्र प्रेम राम निवासी ग्राम फल्याटी पो० अमसरकोट थाना व जिला बागेश्वर द्वारा धारा-51 वन्य जीव जन्तु संरक्षण अधिनियम व धारा 429 ता०हि० के राहत अभियुक्त द्वारा अपने अधिवक्ता के माध्यम से अपनी जमानत हेतु जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत की गयी। जिस पर जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी पूरन सिंह कैड़ा द्वारा अभियुक्त की जमानत का घोर विरोध करते हुए न्यायालय को यह बताया कि दिनांक 01-03-2023 को पुलिस टीम द्वारा कोसी रोड दौलाघट पुल के करीब 200 मीटर पहले सोमेश्वर की ओर समय करीब 16:10 बजे गश्त चैकिंग के दौरान शक के आधार पर अभियुक्त के पीठ में टंगे बैग में से एक बूटेदार गुलदार की खाल बरामद हुई तथा मौके पर ही घटना स्थल से वन विभाग की टीम को बुलाकर खाल की पहचान करने हेतु वन क्षेत्राधिकारी सोमेश्वर जिला अल्मोड़ा उपस्थित हुए। जिनके द्वारा खाल की पहचान कर गुलदार की खाल होना होना बताया तथा मुँह, 4 कैनाइन दाँत व अन्य मौजूद व बांये पंजे का एक नाखून आधा टूटा व शेष नाखून ठीक पाया गया। उक्त बरामदगी के आधार पर थाना सोमेश्वर जिला अल्मोड़ा में अभियुक्त के विरूद्ध मुकदमा पंजीकृत किया गया अभियुक्त को उक्त अवैध गुलदार की खाल का परिवहन करते हुए पुलिस कर्मचारियों द्वारा पकड़ा गया। मौके पर पुलिस कर्मचारियों द्वारा अभियुक्त से पूछताछ करने पर उसके द्वारा बताया गया कि मांस में जहर मिलाकर गुलदार को मारने व उसकी खाल निकालकर तराई क्षेत्र हल्द्वानी की ओर जाना व ठीक ठाक ग्राहक मिलने पर बेचने की बात स्वीकार की गई तथा पुलिस टीम द्वारा मौके पर सम्पूर्ण कार्यवाही पूर्ण कर अभियुक्त को जेल भेजा गया। जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी पूरन सिंह कैड़ा ने कहा कि यदि अभियुक्त को जमानत पर रिहा किया जाता है तो अभियुक्त द्वारा जमानत का दुरुपयोग करने व फरार होने का पूर्ण अंदेशा है जिस पर न्यायालय द्वारा पत्रावली का परिशीलन कर अभियुक्त की जमानत प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करते हुए सोमवार 17 अप्रैल को खारिज की गई।