अवैध गांजा तस्करी में अभियुक्त की जमानत याचिका ख़ारिज

अल्मोड़ा। अवैध गांजे की तस्करी के एक मामले में विशेष सत्र न्यायाधीश मलिक मजहर सुलतान के न्यायालय में अभियुक्त शमीम पुत्र कासिम निवासी मलकपुरा, थाना सिवारा बिजनौर उत्तर प्रदेश द्वारा धारा-8/20 एन०डी०पीoएस0 एक्ट के तहत अभियुक्त द्वारा अपने अधिवक्ता के माध्यम से अपनी जमानत हेतु जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। जिस पर जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी पूरन सिंह कैड़ा द्वारा अभियुक्त की जमानत का घोर विरोध करते हुए माननीय न्यायालय को यह बताया कि दिनांक आठ मार्च 2021 को पुलिस कर्मचारियों द्वारा भतरौंजखान चौकी तिराहे पर संदिग्ध वाहनों की चैकिंग की जा रही थी तो समय करीब 11:20 बजे रात्रि को जैनल की ओर से वाहन संख्या-डी0एल01सीडब्लू-6889 स्विफ्ट डिजायर आते दिखाई दी जिसे टार्च की रोशनी देकर पुलिस कर्मचारियों द्वारा रोका गया और पुलिस कर्मचारियों द्वारा उक्त वाहन को चैक किया गया तो उक्त वाहन से 5 प्लास्टिक के कट्टे बरामद हुए जिन्हें पुलिस कर्मचारियों द्वारा खोलकर देखा गया तो उक्त कट्टों में से गांजा बरामद हुआ जिसे इलेक्ट्रॉनिक तराजू से तोला गया तो उक्त पाँचों कट्टों का वजन 78 किलो 890 ग्राम अवैध गांजा निकला तथा अभियुक्त को उक्त वाहन में अवैध गांजा परिवहन करते हुए पुलिस कर्मचारियों द्वारा पकड़ा गया तथा मौके पर पुलिस कर्मचारियों द्वारा सम्पूर्ण कार्यवाही पूर्ण कर अभियुक्तगणों को जेल भेजा गया। यदि अभियुक्त को जमानत पर रिहा किया जाता है तो अभियुक्त द्वारा जमानत का दुरूपयोग करने व फरार होने का पूर्ण अंदेशा है। जिस पर न्यायालय द्वारा पत्रावली का परिशीलन कर अभियुक्त की जमानत प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करते हुए दिनांक 7 अप्रैल 2021 को याचिका खारिज की गई। इसके अतिरिक्त इसी मामले में अभियुक्त सोनू एवं अभियुक्त हेमन्त सिंह के जमानत प्रार्थना पत्रों को पूर्व में न्यायालय द्वारा खारिज किया गया है।