काशीपुर(आरएनएस)। चालीस हजार रुपये का चेक बाउंस होने पर अदालत ने आरोपी को साक्ष्यों के अभाव में दोषमुक्त कर दिया। मोहल्ला नईबस्ती जसपुर निवासी मोहम्मद उमर ने न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में परिवाद प्रस्तुत किया था कि बरखेड़ा पांडे निवासी नामे अली पुत्र शाहिद हुसैन की कुंडेश्वरी ने कारपेंटर की दुकान है। शाहिद उसकी फर्म से लकड़ी, चौखट आदि उधार लेता था। 24 जुलाई, 2018 को उसने उसकी फर्म से करीब 40 हजार रुपए का माल लिया। रकम मांगने पर उसने दो हफ्ते का समय मांगा। तकादा करने पर उसने 40 हजार रुपए की राशि का चेक दिया, जो एक सितंबर, 2018 को खाते में लगाने पर बाउंस हो गया। परिवाद पर सुनवाई करते हुए अदालत ने आरोपी को तलब किया। आरोपी की ओर से अधिवक्ता मेहराज खान ने पैरवी की। दोनों पक्षों को सुनने और पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों को देखते हुए अदालत ने नामे अली को साक्ष्यों के अभाव में दोषमुक्त कर दिया।