सिम कार्ड से जुड़े इस नियम में कल से हो जाएगा बदलाव, यूजर्स नहीं कर पाएंगे ये काम

नई दिल्ली (आरएनएस)। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ने हाल ही में सिम कार्ड के नियमों में बड़ा बदलाव किया है। इन्हीं बदलाओं में से एक था सिम कार्ड पोर्टेबिलिटी के नियम को बदलना। सिम कार्ड को पोर्टेबिलिटी के नए नियम कल यानी 1 जुलाई से देशभर में लागू होने जा रहे हैं।
पिछले कुछ समय में ऑनलाइन फ्रॉड और स्पैम कॉल्स के मामले काफी तेजी से बढ़े हैं। करोड़ों सिम यूजर्स की सेफ्टी और प्राइवेसी को ध्यान में रखते हुए ट्राई की तरफ से सिम कार्ड के नियमों में बदलाव किया है। अगर आप अपने सिम कार्ड को दूसरी कंपनी पर पोर्ट कराते हैं तो आपको अब नए नियमों को फॉलो करना होगा। नए नियम के मुताबिक, सिम स्वैप या रिपलेस्मैंट के बाद 7 दिन तक के लॉकिंग पीरियड का सामना करना पड़ेगा। ऐसे में यूजर्स मोबाइल नंबर को पोर्ट नहीं कर सकेगा।

मोबाइल नंबर पोर्ट करने के लिए यूजर को पहले एक आवेदन जमा करना होगा। इसके बाद यूजर्स को कुछ समय इंतजार करना होगा। मोबाइल नंबर यूजर्स को अपनी पहचान और सभी डिटेल्स को वेरिफाई कराना होगा। यूजर्स को एक ओटीपी भी दिया जाएगा जिसका इस्तेमाल वे पोर्टेबिलिटी के दौरान कर सकेंगे। नया सिम लेते समय यूजर्स को आवश्यक पहचान पत्र के साथ एड्रेस सर्टिफिकेट दिखाना होगा। इसके अलावा यूजर्स को बायोमेट्रिक विरेफिकेशन भी किया जाएगा।