हरिद्वार(आरएनएस)। एफटीएससी/अपर जिला जज चन्द्रमणि राय की अदालत ने पांच वर्षीय मासूम बच्ची से छेड़छाड़ और लैंगिक हमला कर उत्पीड़न के मामले में दोषी युवक को पांच वर्ष के कठोर कारावास और 21 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। शासकीय अधिवक्ता भूपेंद्र चौहान ने बताया कि 26 मई 2021 कोतवाली नगर क्षेत्र में रात्रि नौ बजे घर के बाहर एक मासूम बच्ची खेल रहीं थी। तभी मौका पाकर पड़ोस में रहने वाला युवक बच्ची को चीज दिलाने के बहाने उसे उठाकर एक सुनसान गली की तरफ जाने लगा था। लोगों के बच्ची को ले जाते देखने पर आरोपी युवक बच्ची को नीचे जमीन पर छोड़कर भाग गया था। पीड़ित बच्ची ने अपने पिता को सारी आपबीती बताई थी।