अल्मोड़ा। हत्या के प्रयास के एक मामले में सत्र न्यायाधीश अरविंद नाथ त्रिपाठी की अदालत ने आरोपी अनिल अधिकारी, निवासी ग्राम नैनी तहसील रानीखेत की जमानत याचिका खारिज कर दी है। अभियोजन की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता पूरन सिंह कैड़ा ने बताया कि बीते 26 जून को वादी किशन सिंह अधिकारी ने राजस्व क्षेत्र मल्ली रियूनी तहसील रानीखेत में तहरीर सौंपी थी। जिसमें बताया गया कि रात करीब 10 बजे अनिल अपने साथी किशोर सिंह अधिकारी के साथ किशन सिंह के होम स्टे पर पहुंचे। वहां पर्यटकों की बुकिंग को लेकर दोनों में बहस हुई। विवाद बढ़ा तो अनिल और किशोर सिंह ने 62 वर्षीय किशन सिंह पर फायर झोंक दिए। एक गोली किशन सिंह की आंख के पास से निकल गई, दूसरी पेट के एक हिस्से को चीरती हुई पार हो गई थी। राजस्व पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार किया था। इधर आरोपी अनिल अधिकारी ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में जमानत याचिका दाखिल की। जिसका अभियोजन की ओर से घोर विरोध किया गया। पत्रावली में मौजूद साक्ष्य का परिसीलन कर न्यायालय ने आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी है।