गैर इरादतन हत्या का प्रयास करने वालों को सजा

Share This
हरिद्वार(आरएनएस)। जिला जज एसके त्यागी की अदालत ने आपसी कहासुनी पर हत्या के प्रयास के मामले में चार दोषियों को तीन-तीन वर्ष की कठोर कैद और 80 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी इंद्रपाल बेदी ने बताया कि 26 अप्रैल 2015 को भगवानपुर क्षेत्र के शेरपुर गांव निवासी शिकायतकर्ता इस्लाम की पुत्री सुबह नल से पानी लेने जा रही थी। तभी वहां पर मौजूद आरोपी फैजान ने उसके ऊपर थूक दिया था। लड़की के विरोध करने पर आरोपी फैजान ने उसके साथ अभद्रता की।