धामी कैबिनेट के 17 बड़े फैसले, अग्निवीर, उपनल कर्मियों, स्वास्थ्य और ऊर्जा समेत कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी

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देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में मंगलवार को सचिवालय में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में 17 महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगी। बैठक में अग्निवीरों के पुनर्वास, उपनल कर्मियों को समान कार्य के लिए समान वेतन, स्वास्थ्य सेवाओं के सुदृढ़ीकरण, ऊर्जा, परिवहन, सहकारिता और उच्च शिक्षा से जुड़े कई अहम निर्णय लिए गए।

कैबिनेट ने राष्ट्रीय सहकारी नीति-2026 के अनुरूप उत्तराखंड राज्य सहकारिता नीति-2026 को मंजूरी दी। परिवहन क्षेत्र में उत्तराखंड मोटरयान कराधान सुधार अधिनियम को स्वीकृति देते हुए सीएनजी वाहनों को ग्रीन सेस में मिल रही छूट जारी रखने का फैसला किया गया, जबकि हाइब्रिड वाहनों को दी जा रही राहत समाप्त कर दी गई। साथ ही अन्य राज्यों की नीतियों का अध्ययन कर नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति तैयार करने के निर्देश दिए गए।

स्वास्थ्य क्षेत्र में उत्तराखंड मेडिकल सप्लाई कॉरपोरेशन के गठन को मंजूरी दी गई। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बनने वाला यह निगम दवाइयों, सर्जिकल सामग्री और रसायनों की खरीद करेगा। चिकित्सा एवं परिवार कल्याण विभाग में सांख्यिकी संवर्ग के गठन को भी स्वीकृति दी गई। हरिद्वार में राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र (एनसीडीसी) के लिए एक एकड़ भूमि उपलब्ध कराने का निर्णय भी लिया गया।

कैबिनेट ने ऋषिकेश में अंत्योदय फाउंडेशन द्वारा कैंसर इंस्टीट्यूट की स्थापना के प्रस्ताव को मंजूरी देते हुए स्टांप शुल्क में छूट देने का फैसला किया। इसके अलावा शहरी निकायों में पेयजल और सीवरेज परियोजनाओं को भी स्वीकृति प्रदान की गई।

सैनिक कल्याण विभाग के अंतर्गत उपनल कर्मियों को समान कार्य के लिए समान वेतन का लाभ तीन चरणों में देने का निर्णय लिया गया। एक जनवरी 2016 से सेवा में ब्रेक वाले कर्मचारियों को महंगाई भत्ते का लाभ मिलेगा। साथ ही आवश्यकतानुसार नए पद सृजित करने, शासन स्तर पर समिति गठित करने और परिवर्तनीय महंगाई भत्ता देने का भी निर्णय लिया गया।

कैबिनेट ने सेवा पूरी कर लौटने वाले अग्निवीरों के लिए समर्पित प्रकोष्ठ के गठन को मंजूरी देते हुए इसके लिए छह पद सृजित करने का निर्णय लिया।

ऊर्जा क्षेत्र में राज्य की 1320 मेगावाट क्षमता वाली कोयला आधारित ताप विद्युत परियोजना को 25 वर्ष के लिए अदाणी पावर को सौंपने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। परियोजना के लिए छत्तीसगढ़ में कोल ब्लॉक का आवंटन पहले ही हो चुका है।

बैठक में उत्तराखंड लोकायुक्त अधिनियम-2014 के तहत लोकायुक्त खोजबीन समिति-2026, उत्तराखंड आबादी सर्वेक्षण अभिलेख नियमावली-2026, कारापाल सेवा नियमावली, कार्मिक विभाग की वेतन नियमावली में संशोधन तथा उत्तराखंड निजी विश्वविद्यालय अधिनियम के तहत उत्तरांचल विश्वविद्यालय की नियमावली को भी स्वीकृति दी गई।

इसके अलावा उत्तराखंड सीड्स एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के अन्य विभागों में समायोजन, देहरादून के काठबंगला स्थित मलिन बस्ती पुनर्वास योजना में लाभार्थियों से ली जाने वाली 10 प्रतिशत राशि राज्य सरकार द्वारा वहन करने सहित अन्य प्रस्तावों पर भी कैबिनेट ने मुहर लगाई।

बैठक में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज, गणेश जोशी, सुबोध उनियाल, मदन कौशिक, खजान दास, राम सिंह कैड़ा और प्रदीप बत्रा सहित अन्य मंत्री उपस्थित रहे।