रुद्रपुर। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने सहारा क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसायटी लिमिटेड के प्रबंधकों को वाद दायर करने वाले को सात प्रतिशत ब्याज सहित 67,460 की राशि देने के आदेश दिए हैं। कंपनी को पांच हजार का वाद व्यय भी देना होगा। खरी अल्मोड़ा निवासी रमेश कुमार वर्मा पुत्र गणेशी लाल वर्मा ने उपभोक्ता आयोग में 13 जून 2022 को मैनेजर कार्यालय आदर्श कॉलोनी, रीजनल मैनेजर सहारा केडिट चेयरमैन, सहारा इण्डिया ग्रुप सहारा भवन, कपूरथला कॉम्पलेक्स लखनऊ के प्रबंधकों के विरुद्ध परिवाद दायर किया था। रमेश वर्मा ने कहा कि उन्होंने 29 जनवरी 2018 को खाते में 50 हजार रुपये जमा किए थे। 29 जनवरी 2021 को परिपक्वता अवधि पूर होने पर रकम नहीं दी गई। इसमें संबंध में 11 माई 2022 को विपक्षियों को नोटिस दिए गए, लेकिन उनका भुगतान नहीं किया गया। इस मामले में आयोग के अध्यक्ष सुरेन्द्र पाल सिंह, नवीन चन्द्र चन्दोला और देवेन्द्र कुमारी तागरा ने दोनों पक्षों को सुना। इसके बाद कंपनी को 30 दिन के भीतर 67,460 रुपये सात प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित देने के आदेश दिए। यह ब्याज 29 जनवरी 2021 से भुगतान की तिथि तक देय होगा।