राजमार्ग निर्माण को अधिगृहीत भूमि धोखाधड़ी कर बेची

काशीपुर(आरएनएस)। राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण के लिए अधिगृहीत की गई भूमि का सौदा कर एक महिला से ठगी कर ली गई। मामला उजागर होने पर महिला ने अपनी रकम वापस मांगी तो आरोपी उसे धमकाने लगा। महिला के प्रार्थना पत्र पर कोर्ट ने पुलिस को केस दर्ज करने के आदेश दिए। पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। टांडा उज्जैन निवासी अनीता भटननागर पत्नी विनोद कुमार भटनागर ने कोर्ट को दिए गए प्रार्थना पत्र में कहा है कि उन्होंने 17 जनवरी 2019 को चार लाख रुपये में 4394 वर्गफिट भूमि का सौदा ग्राम सरवरखेड़ा व हाल निवासी ग्राम खेड़ा लक्ष्मीपुर, तहसील जसपुर निवासी मोहम्मद उमर पुत्र नजीर अहमद उर्फ नजिरा से किया था। बैनामे के बाद इस जमीन का दाखिल खारिज भी तहसील काशीपुर में हो चुका था। इसके बाद उसने 20 सितंबर 2021 को 2670 वर्गफिट आराजी ग्राम बैलजूड़ी निवासी नासिर हुसैन पुत्र अब्दुल गफूर व महुआखेड़ागंज निवासी शानिब पुत्र हनीफ को बेच दी। उसने बरखेड़ा पाण्डे निवासी रुकसाना पत्नी महबूब को 864 वर्गफिट आराजी का रजिस्टर्ड बैनामा 11 अक्तूबर 2022 को कराया। खरीदारों ने दाखिल खारिज के लिए आवेदन किया तो पता लगा कि इस खाते में सिर्फ 0.09 हेक्टेअर जमीन शेष है। जानकारी करने पर पता लगा कि मोहम्मद उमर के नाम कुल 0.308 हेक्टेएअर भूमि थी, इसमें से 0.299 हैक्टेयर भूमि वर्ष 2014 में ही एनएच के लिए अधिगृहीत हो चुकी है। इसका मो. उमर मुआवजा भी प्राप्त कर चुका है। उसने धोखाधड़ी से उक्त भूमि का बैनामा करा दिया। कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है।