अल्मोड़ा। हत्या के एक मामले में अपर सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार पाण्डे ने अभियुक्त हेमन्त कुमार पुत्र चन्द्र सिंह निवासी मल्ली नाली अल्मोड़ा, नीरज सिंह एवं बालम सिंह पुत्र खड़क सिंह निवासी खनियारी, नैनीगूठ राजस्व क्षेत्र न्योली जिला अल्मोड़ा की धारा-302 ताहि के तहत अभियुक्तगण के अधिवक्ता द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र न्यायालय में प्रस्तुत की गयी जो अपर सत्र न्यायाधीश द्वारा खारिज की गयी। जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी पूरन सिंह कैड़ा द्वारा न्यायालय को यह बताया कि दिनांक 15-07-2020 को वादी मुकदमा कमल सिंह पुत्र स्व० राजेन्द्र सिंह निवासी मल्ली नाली अल्मोड़ा ने पटवारी क्षेत्र न्योली जिला अल्मोड़ा में एक तहरीर इस आशय से दी कि अभियुक्त हेमन्त कुमार पुत्र चन्द्र सिंह, नीरज सिंह व बालम सिंह ने वादी मुकदमा के पिता के उपर जानलेवा हमला किया था दिनांक 16-07-2020 को पुनः वादी मुकदमा के पिता को उक्त व्यक्तियों द्वारा बांधकर बेरहमी से मारा जिसे अचेत अवस्था में जिला अल्मोड़ा में इलाज हेतु भर्ती कराया गया। जहाँ से वादी मुकदमा अपने पिता को इलाज के लिए बॉम्बे हॉस्पिटल हल्द्वानी जिला नैनीताल ले गया। जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी पूरन सिंह कैड़ा ने माननीय न्यायालय को यह भी बताया कि चोटिल राजेन्द्र सिंह ने मृत्यु से पूर्व दिनांक 15-07-2020 को अपने साथ हुई मारपीट के संबंध में बताया कि अभियुक्त हेमन्त कुमार, नीरज सिंह व बालम सिंह ने मेरे साथ मारपीट की जिसकी वीडियो रिकॉर्डिंग प्रवीण मेहता द्वारा अपने मोबाइल फोन से बनायी गयी है और चोटिल राजेंद्र सिंह की मृत्यु दिनांक 19-07-2020 को बॉम्बे हास्पिटल हल्द्वानी जिला नैनीताल में उपचार के दौरान हो गयी थी जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी पूरन सिंह कैड़ा द्वारा अभियुक्त गणों की जमानत का घोर विरोध करते हुए माननीय न्यायालय को यह भी बताया कि अभियुक्तगण द्वारा जघन्य अपराध कारित किया गया है यदि अभियुक्त को जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वह गवाहों को डरा धमका कर साक्ष्यों के साथ छेड़-छाड़ कर अभियोजन पक्ष के गवाहों को तोड़ सकते है। चूंकि उक्त गवाह अभियुक्तों के सगे रिश्तेदार हैं जिस कारण अभियुक्त की जमानत का कोई औचित्य नहीं है। पत्रावली में मौजूद साक्ष्य का परिशीलन कर माननीय न्यायालय में अभियुक्त की जमानत प्रार्थना पत्र दिनांक 01-09-2020 को खारिज की गई।