काशीपुर(आरएनएस)। राइस मिलर पिता-पुत्र पर अपने ही फर्म पर काम करने वाले जनजाति परिवार के नाम पर फर्जी खाता खुलवाकर करोड़ों का लेनदेन करने का आरोप लगा है। बैंक की जांच टीम के घर पहुंचने पर पीड़ित को इसकी जानकारी मिली। मामले में पुलिस के कार्रवाई नहीं करने पर पीड़ित ने न्यायालय की शरण ली। न्यायालय के आदेश पर पुलिस ने राइस मिलर पिता-पुत्र के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कर लिया है। पिंडारी निवासी रामेश्वरी पत्नी धन सिंह ने कोर्ट में दिए पत्र में कहा कि वह जनजाति एवं निर्धन परिवार से है। बताया कि उसके पति धन सिंह सितारगंज के राम औतार गोयल और उनके बेटे मोहित गोयल की राइस मिल और निरंजन लाल सत्यनारायण कृषि उत्पादन मंडी में स्थित फर्म पर काम करते थे। आरोप है कि राइस मिल स्वामी और उनके पुत्र ने उनके सीधेपन का फायदा उठाकर उन्हें सरकार द्वारा अनुसूचित जनजाति के भूमिहीन परिवारों की महिलाओं को आर्थिक मदद मुहैया कराने का झांसा देते हुए पूरे परिवार का खाता खुलवा दिया। इसके बाद यूनियन बैंक आफ इंडिया शाखा में उसकी बेटी अभिनेश और मिथिलेश का खाता खोला गया। इसमें मोहित गोयल स्वयं गवाह बने और पासबुक भी उन्होंने अपने पास रख ली। खाता खोलने के बाद जब सरकार से कोई आर्थिक सहायता नहीं मिली तो लगभग डेढ़ वर्ष बाद उसके घर बैंक के जांच अधिकारी पहुंचे और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में उनके खातों में लाखों का लेनदेन होने की जानकारी दी और उनसे इनकम टैक्स भरने के दस्तावेज मांगे। तब उनके पति और पुत्र ने राइस मिलर राम औतार गोयल और मोहित गोयल से इस बारे में जानकारी चाही। आरोप है इसपर उन्हें धमकाने के बाद नौकरी से भी निकाल दिया। बैंक से पता चला कि उनके परिवार के नाम पर फर्जी खाते खुले हैं। जब कानूनी कार्रवाई करनी चाही तो राइस मिलर राम औतार गोयल व मोहित गोयल ने पूरे परिवार को धमकाया। 14 दिसंबर 2020 को उनके पुत्र ने उच्च अधिकारियों को प्रार्थना पत्र प्रेषित किया। 10 जनवरी 2023 को यूनियन बैंक ऑफ इंडिया से सभी खातों की सूचना मांगी गई तो पता चला कि चार फर्जी खाते खुले हैं। इसमें उसकी पुत्री अभिनेश के खाते से 20 चेक जारी हुए। इसमें से दो चेक इस्तेमाल किए गए, 18 चेक बचे हैं। वहीं दूसरी पुत्री मिथिलेश के खाते में 20 चेक जारी हुए। इसमें से एक चेक का प्रयोग किया गया और 19 चेक शेष हैं। चारों खातों में राइस मिलर स्वामी और उनके पुत्र द्वारा फर्जी तरीके से 2 करोड़ 87 लाख का लेन-देन किया गया। मामले में पीड़ित ने पुलिस से शिकायत की तो कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद पीड़ित ने न्यायालय की शरण ली। न्यायालय के आदेश पर पुलिस ने राइस मिलर राम औतार गोयल एवं उनके बेटे मोहित गोयल के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज किया है।