पिता के हत्यारे की जमानत याचिका हुई खारिज

अल्मोड़ा। हत्या के एक मामले में अपर सत्र न्यायाधीश मनीष कुमार पाण्डे ने अभियुक्त नवीन सिंह नेगी पुत्र स्व० मदन सिंह नेगी निवासी ग्राम सगनेटी राजस्व उप निरीक्षक क्षेत्र सगनेटी तहसील रानीखेत, जिला अल्मोडा की धारा-302 के तहत अभियुक्त के अधिवक्ता द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत की गयी जो माननीय अपर सत्र न्यायाधीश द्वारा खारिज की गयी। जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी पूरन सिंह कैड़ा द्वारा न्यायालय को यह बताया कि दिनांक 17-11-2020 को वादिनी श्रीमती गीता लटवाल, कमला बिष्ट, सुमन कोशियारी द्वारा एक तहरीर रा०उ० निरीक्षक क्षेत्र सगनेठी जिला अल्मोड़ा में इस आशय से दी, कि दिनांक 12-11-2020 को रात्रि करीब 8.30 बजे गरिमा नेगी के फोन से मृतक की पुत्री कमला बिष्ट को पड़ोसी गिरीश सिंह नेगी ने बताया कि मृतक (स्व० मदन सिंह नेगी) को उसके पुत्र नवीन सिंह नेगी ने सम्बल से बुरी तरह से पीटकर घायल कर दिया है तथा उनकी हालत गम्भीर है। वादिनी की बहिन भवानी देवी ने आपातकालीन नं० 108 पर डायल कर सहायता पहुँचाने के लिए कहा तो समय 9:45 बजे वादिनी कमला बिष्ट को मृतक के पड़ोसी कैलाश सिंह नेगी ने बताया कि आपके पिता ने दम तोड़ दिया है तथा दिनांक 13-11-2020 को मृतक मदन सिंह का पोस्टमार्टम कर दाह संस्कार किया गया। जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी पूरन सिंह कैड़ा द्वारा अभियुक्त की जमानत का घोर विरोध करते हुए न्यायालय को यह भी बताया कि अभियुक्त ने जघन्य अपराध कारित किया है और अभियुक्त से सम्बल और अन्य हथियार बरामद किये गये हैं, यदि अभियुक्त को जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वह गवाहों को डरा धमका कर साक्ष्यों के साथ छेड़-छाड़ कर अभियोजन पक्ष के गवाहों को तोड़ सकता है चूँकि उक्त गवाह अभियुक्त के घर के ही हैं। जिस कारण अभियुक्त की जमानत का कोई औचित्य नहीं है। पत्रावली में मौजूद साक्ष्य का परिशीलन कर माननीय न्यायालय ने अभियुक्त की जमानत प्रार्थना पत्र आज दिनांक 11-12-2020 को खारिज की गई।