पंचायत चुनाव पर लगी रोक हटाने के प्रयास तेज, जल्द पेश होगा आरक्षण नियमावली का गजट

देहरादून। त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों पर नैनीताल हाईकोर्ट द्वारा लगाई गई अंतरिम रोक को हटवाने के प्रयास तेज हो गए हैं। सोमवार, 23 जून को पंचायतीराज सचिव चंद्रेश कुमार यादव ने जानकारी दी कि पंचायत आरक्षण नियमावली 2025 की अधिसूचना को गजट में प्रकाशित करने की प्रक्रिया तेजी से पूरी की जा रही है।

सचिव पंचायतीराज ने बताया कि गर्वमेंट प्रेस, रुड़की के निदेशक को निर्देशित किया गया है कि आरक्षण नियमावली की अधिसूचना की प्रति शीघ्र उपलब्ध कराई जाए, जिससे इसे हाईकोर्ट में प्रस्तुत किया जा सके। उन्होंने कहा कि कोर्ट में नियमावली की प्रति दाखिल कर पूरी स्थिति से अवगत कराया जाएगा और अंतरिम आदेश को हटाने का अनुरोध किया जाएगा।

गौरतलब है कि हाईकोर्ट ने वर्तमान पंचायतों में आरक्षण प्रक्रिया को लेकर अंतरिम आदेश जारी करते हुए चुनावी कार्यवाही पर रोक लगाई है। सचिव ने बताया कि कोर्ट के आदेश का पूर्ण पालन किया जा रहा है और राज्य सरकार न्यायालय की गरिमा एवं उसके निर्देशों का सम्मान करते हुए पंचायत व्यवस्था को संविधान और विधि के अनुरूप संचालित करने के लिए प्रतिबद्ध है।

सरकार की ओर से स्पष्ट किया गया है कि आरक्षण प्रक्रिया से संबंधित सभी दस्तावेज और अधिसूचनाएं नियमानुसार प्रस्तुत की जाएंगी ताकि न्यायालय से उचित मार्गदर्शन प्राप्त कर त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा सके।