पिथौरागढ़(आरएनएस)। सीमांत में एक नाबालिग के साथ दुराचार करने के आरोपी बुजुर्ग को विशेष सत्र न्यायाधीश (पॉक्सो) शंकर राज की अदालत ने दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास का फैसला सुनाया है। दोषी पर 61 हजार का अर्थदंड भी लगाया है। जुर्माना न देने पर दोषी को पांच वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। गंगोलीहाट थाने में एक दिसंबर 2023 को एक महिला ने तहरीर दी। महिला का कहना था कि उनकी 16वर्षीय बेटी को पेट दर्द होने पर वह बेरीनाग अस्पताल लेकर गई। जांच के दौरान वह गर्भवती निकली। उन्होंने इस संबंध में जब बेटी से पूछा तो उसने बताया कि मार्च 2023 के दौरान वह गांव के पास के ही जंगल में घास काटने गई थी। वहां गाय चुगाने आया बुजुर्ग दयाकिशन नियोलिया ने उसके साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाए और किसी को बताने पर मारने की धमकी दी। इस घटना के दो-तीन दिन बाद फिर वह जंगल घास काटने गई तो आरोपी ने जबरदस्ती की। तहरीर के आधार पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भादवि की धारा 323, 506, 376(2)(जे)(एम) के तहत मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की। मामला न्यायालय में चला। पीड़ित पक्ष की ओर से डीजीसी फौजदारी अधिवक्ता प्रमोद पंत और प्रेम भंडारी ने पैरवी की। शुक्रवार को विशेष सत्र न्यायाधीश ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला सुनाया है।