नई दिल्ली (आरएनएस)। जेट एयरवेज के फाउंडर नरेश गोयल को मनी लॉन्ड्रिंग केस में अंतरिम जमानत मिल गई है। मुंबई हाईकोर्ट ने नरेश गोयल को मेडिकल आधार पर दो महीने की अंतरिम जमानत दी। न्यायमूर्ति एनजे जमादार की पीठ ने कहा कि गोयल को 1 लाख रुपये की जमानत देनी होगी और विशेष अदालत की पूर्व अनुमति के बिना मुंबई नहीं छोड़ेंगे। अदालत ने गोयल को अपना पासपोर्ट जमा करने का भी निर्देश दिया है।
बता दें कि इससे पहले प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने नरेश गोयल की अंतरिम जमानत याचिका का विरोध किया था। ईडी ने कहा था कि निजी अस्पताल में भर्ती रहने की उनकी अवधि एक महीने के लिए बढ़ाई जा सकती है। बता दें कि नरेश गोयल ने खुद और पत्नी के कैंसर से पीडि़त होने का हवाला देते हुए स्वास्थ्य और मानवीयता के आधार पर अंतरिम जमानत मांगी थी। बीते फरवरी में एक विशेष अदालत ने नरेश गोयल की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। हालांकि अदालत ने उन्हें उनकी पसंद के किसी निजी अस्पताल में भर्ती होकर इलाज कराने की अनुमति जरूर दी थी। इसके बाद गोयल ने अंतरिम जमानत के लिए अप्रैल महीने में मुंबई हाईकोर्ट का रुख किया था।
पिछले साल हुई थी गिरफ्तारी
बता दें कि ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग करने और केनरा बैंक द्वारा कर्ज के रूप में जेट एयरवेज को दिये गये 538.62 करोड़ रुपये में धांधली करने के आरोप में गोयल को सितंबर, 2023 में गिरफ्तार किया था। ईडी की ओर से इस मामले में आरोपपत्र दाखिल करने पर गोयल की पत्नी अनीता गोयल को नवंबर, 2023 में गिरफ्तार किया गया था। अनीता को उनकी उम्र और चिकित्सकीय स्थिति के आधार पर गिरफ्तारी के दिन ही विशेष अदालत ने जमानत दे दी थी लेकिन विशेष अदालत ने गोयल को इस आधार पर जमानत से इनकार कर दिया था कि उन्हें उनकी पसंद के अस्पताल में इलाज मुहैया कराया जा रहा है।