कृषि विभाग द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अन्तर्गत खरीफ-2021 हेतु बीमा कार्यक्रम प्रारम्भ, यहाँ जानें

अल्मोड़ा। कृषि विभाग द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अन्तर्गत खरीफ-2021 हेतु बीमा कार्यक्रम प्रारम्भ कर दिया गया है जिसमें चावल के लिये बीमित राशि रू0 53893.00 प्रति हेक्टेयर है, जिस पर कृषकों को 2 प्रतिशत की दर से रू0 1077.86 प्रति हेक्टेयर या रू० 21.56 प्रति नाली देय है तथा मडुवा के लिये बीमित राशि रू0 39466.00 प्रति हेक्टेयर है, जिस पर कृषकों को 02 प्रतिशत की दर से रू० 789.32 प्रति हेक्टेयर या रू० 15.79 प्रति नाली देय है। ऋणी कृषकों का बीमा सम्बन्धित बैंकों द्वारा किया जायेगा तथा अऋणी कृषक निम्न माध्यमों से संसूचित फसल (चावल, मडुवा) का बीमा करा सकते है।

  1. बैंक की किसी निकटस्थ शाखा / सहकारी समिति (जहां उनका बचत खाता है)
  2. ग्राहक सेवा केन्द्र / कॉमन सर्विस सेन्टर (CSC)
  3. कॉप इंश्योरेंस एप (Crop Insurance App) 4. फसल बीमा पोर्टल (www.pmfby.gov.in) पर ऑनलाईन ।
  4. ए० आई० सी० के प्रतिनिधि / कार्यालय अथवा अधिकृत इन्टरमीडियरीज । 6. विभागीय कर्मचारियों (कृषि) के माध्यम से।
  5. उपासक (एकीकृत आजिविका सहयोग परियोजना ) आई० एल० एस० पी० के माध्यम से

फसल बीमा योजना हेतु बीमा प्रस्ताव पत्र के साथ आधार कार्ड, भूमि सम्बन्धित दस्तावेज (खतौनी) एवं बैंक पासबुक की छायाप्रति तथा प्रीमियम राशि दिनांक 10.07.2021 तक उपरोक्त माध्यमों से संसूचित फसल का बीमा कराकर उक्त योजना का लाभ ले सकते है। अधिक जानकारी हेतु मुख्य कृषि अधिकारी कार्यालय दूरभाष नं० – 05962-230424 अथवा ए० आई० सी० टोल फ्री नम्बर 1800-120-7515 पर सम्पर्क कर सकते है।