गांजा तस्करी के अभियुक्त की जमानत याचिका ख़ारिज

अल्मोड़ा। गांजा तस्करी के एक मामले में विशेष सत्र न्यायाधीश मलिक मजहर सुल्तान के न्यायालय में अभियुक्त विजय रावत पुत्र दिनेश रावत निवासी भटवाड़ा थलीसैण जिला पौड़ी गढ़वाल द्वारा धारा 8/21 एन०डी०पी०एस० एक्ट के तहत अपने अधिवक्ता के माध्यम से अपनी जमानत हेतु जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत की गयी। जिस पर जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदरी पूरन सिंह कैड़ा द्वारा अभियुक्त की जमानत का घोर विरोध करते हुए न्यायालय को यह बताया कि दिनांक 10-05-2021 को पुलिस कर्मचारियों द्वारा चौकी तिराहा भिकियासैण पर यातायात एवं संदिग्ध व्यक्तियों की चैकिंग की जा रही थी तो वाहन संख्या-डीएल-1वीबी-8227 से 4 प्लास्टिक के कट्टे बरामद हुए जिनमें गांजा भरा था। जिनको इलैक्ट्रानिक तराजू से अलग-अलग तोला गया तो पहले कट्टे का वजन 15 किलो 700 ग्राम, दूसरे कट्टे का वजन 17 किलो, तीसरे कट्टे का वजन 8 किलो 400 ग्राम तथा चौथे कट्टे का वजन 10 किला 842 ग्राम कुल 51 किलो 742 ग्राम निकला तथा पुलिस कर्मचारियों द्वारा एन०डी०पी०एस० एक्ट के प्राविधानों का पूर्ण पालन कर अभियुक्त के विरूद्ध थाना भतरौजखान जनपद अल्मोड़ा में मुकदमा पंजीकृत किया गया तथा अभियुक्त को जेल भेजा गया। जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी द्वारा न्यायालय को बताया गया कि अभियुक्त द्वारा अवैध गांजे का कारोबार किया जा रहा था यदि अभियुक्त को जमानत पर रिहा किया जाता है तो वह जमानत का दुरूपयोग कर न्यायालय में उपस्थित होने से इंकार नहीं किया जा सकता है। जिस पर माननीय न्यायालय द्वारा दोनों पक्षों की बहस सुनी गयी और न्यायालय द्वारा दस्तावेजी साक्ष्यों व पत्रावली का परिशीलन कर अभियुक्त की जमानत प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करते हुए 4 अगस्त 2021 को खारिज की गई।