गांजा तस्करी के दोषियों को कारावास और एक लाख अर्थदंड

अल्मोड़ा। गांजा तस्करी के एक मामले में विशेष सत्र न्यायाधीश श्रीकांत पाण्डेय की अदालत ने अभियुक्त सचिन सक्सेना और रघु उर्फ रघुवर सिंह को दोषी करार देते हुए कठोर सजा सुनाई है। अदालत ने दोनों अभियुक्तों को एनडीपीएस एक्ट की धारा 8/20 के तहत 10 साल 6 महीने (दस वर्ष छह माह) के कठोर कारावास और एक-एक लाख रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। अभियोजन के अनुसार, उपनिरीक्षक मनोज कुमार 3 अप्रैल 2023 को अपनी टीम के साथ नैल कमान तिराहे पर वाहनों की चेकिंग कर रहे थे। करीब 10:30 बजे एक सफेद कार संख्या यूपी 11-यूबीएल-2700 को रोकने पर वाहन चालक ने कार को तिराहे पर साइड में खड़ा कर दिया। इसी दौरान कार का एक यात्री गाड़ी से उतरकर तेज़ी से पैदल फरार हो गया। पुलिस ने चालक सचिन सक्सेना और उसके साथी रघु उर्फ रघुवर सिंह से पूछताछ की। तलाशी में कार की पिछली सीट पर रखे सफेद रंग के तीन प्लास्टिक के कट्टों से कुल 31.600 किलोग्राम गांजा बरामद हुआ। पुलिस ने तीनों अभियुक्तों और बरामद सामग्री को थाना सल्ट, जिला अल्मोड़ा में सुपुर्द कर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की। विवेचना के बाद आरोप पत्र अदालत में पेश किया गया। मामले की सुनवाई विशेष सत्र न्यायाधीश की अदालत में हुई, जहां अभियोजन पक्ष की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी पूरन सिंह कैड़ा, अभियोजन अधिकारी बिन्देश्वरी प्रसाद टम्टा, सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) कुँवर सिंह बिष्ट, विशेष लोक अभियोजक (पोक्सो) घनश्याम जोशी द्वारा सबल पैरवी की गई। अदालत ने पत्रावली पर मौजूद दस्तावेजी साक्ष्यों का परिशीलन करने के बाद अभियुक्त सचिन सक्सेना और रघु उर्फ रघुवर सिंह को दोषी ठहराया और सजा सुनाई। वहीं, तीसरे अभियुक्त ज्ञानी उर्फ ज्ञानेन्द्र को अदालत ने दोषमुक्त कर दिया।