अल्मोड़ा: गांजा तस्कर की जमानत अर्जी ख़ारिज

अल्मोड़ा। अवैध गांजे की तस्करी के एक मामले में अभियुक्त की जमानत अर्जी विशेष सत्र न्यायाधीश ने ख़ारिज कर दी। विशेष सत्र न्यायाधीश कौशल किशोर शुक्ला के न्यायालय में अभियुक्त चन्द्रपाल उर्फ हीरो पुत्र बाबू सिंह निवासी मुरादाबाद उत्तर प्रदेश द्वारा धारा 8/20/60 एन०डी०पी०एस० एक्ट के तहत अपने अधिवक्ता के माध्यम से अपनी जमानत हेतु जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत की गयी थी। जिस पर जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी पूरन सिंह कैड़ा द्वारा अभियुक्त की जमानत का घोर विरोध करते हुए न्यायालय को यह बताया कि दिनांक 08-04-2022 को पुलिस कर्मचारियों द्वारा थाने से कुछ दूरी पर वाहनों की चैकिंग के दौरान अभियुक्त स्विफ्ट कार संख्या यू०के०-06बी-2152 को सड़क किनारे खड़ा कर मौके से फरार हो गया था तथा पुलिस कर्मचारियों द्वारा अभियुक्त का पीछा किया गया लेकिन जंगल एवं पहाड़ होने की वजह से अभियुक्त छिपने में कामयाब रहा। उक्त वाहन को अभियुक्त चला रहा था। उक्त वाहन अभियुक्त के नाम पर पंजीकृत नहीं है। मौके से पकड़े गये सहअभियुक्त रोहित कश्यप द्वारा अपने बयानों में चन्द्रपाल उर्फ हीरो भाई को उक्त वाहन का ड्राईवर बताया था तथा अभियुक्त का नाम चन्द्रपाल उर्फ हीरो बताया गया। पुलिस कर्मचारियों द्वारा उक्त वाहन की तलाशी ली गई तो वाहन में रखे कट्टों को खोलकर चैक किया गया तो उनमें गांजा था तथा मौके पर उक्त कट्टों का वजन किया गया तो कुल 5 कट्टों का वजन 69 किलो निकला तथा अभियुक्त को दिनांक 02-03-2023 को महुआखेड़ागंज थाना आई०टी०आई० जिला उधमसिंहनगर से गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश किया गया तथा अभियुक्त की रिमाण्ड लेने के पश्चात अभियुक्त को जेल भेजा गया। यदि अभियुक्त को जमानत पर रिहा किया जाता है तो अभियुक्त द्वारा जमानत का दुरूपयोग करने व फरार होने का पूर्ण अंदेशा है जिस पर न्यायालय द्वारा पत्रावली का परिशीलन कर अभियुक्त की जमानत प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करते हुए आज 17 अप्रैल को खारिज की गई।