गांजा तस्करों की जमानत याचिका हुई खारिज

अल्मोड़ा। गांजा तस्करी के एक मामले में विशेष सत्र न्यायाधीश प्रदीप पंत की अदालत ने अभियुक्त धर्मेन्द्र पुत्र देवी चरण निवासी संग्रामपुर पो० खैर जिला अलीगढ हाल निवासी चिपियाना बजरू पो० गौतम बुद्ध नगर ग्रेटर नोएडा, दिगम्बर पुत्र राजेन्द्र सिंह निवासी गंगापुर पो० जट्टारी जिला अलीगढ की जमानत प्रार्थना पत्र खारिज की। जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी पूरन सिंह के द्वारा न्यायालय को यह बताया कि दिनांक 12 अगस्त 2020 को पुलिस कर्मी (सल्ट) जपा तिराहे पर जाने वाले वाले संदिग्ध वाहनों की चैकिंग कर रहे थे चैकिंग के दौरान वाहन संख्या-HR-55V-5522 स्विफ्ट डिजायर (सफेद रंग) की डिग्री से 4 टाट के कट्टे बरामद हुए जिसमें से गांजे की गंध आ रही थी जिसे मौके पर इलेक्ट्रॉनिक तराजू से तोला गया तो पहले कटे से 9 किलो 711 ग्राम, दूसरे कट्टे से 5 किलो 180 ग्राम, तीरारे कट्टे से 9 किलो 452 ग्राम तथा चौथे कट्टे से 7 किलो 107 ग्राम कुल अवैध गांजा 32 किलो 450 ग्राम निकला। मौके पर फर्द बनाई गई वाहन को कब्जे में लेकर माल को सील किया गया और अभियुक्तगण को गिफतार कर जेल भेजा गया। अभियुक्त गणों ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से माननीय न्यायालय में जमानत याचिका दाखिल की जिस पर जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी पूरन सिंह कैड़ा ने अभियुक्तगणों की जमानत का घोर विरोध करते हुए माननीय न्यायालय को यह बताया कि अभियुक्त गणों को उक्त वाहन संख्या-HRSV-5522 स्विफ्ट डिजायर (सफेद रंग) की डिग्गी से अवैध गांजा 32 किलो 450 ग्राम उनके वाहन से संयुक्त रूप से तलाशी लेने से बरामद हुआ है। यदि अभियुक्तों को जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वह दोबारा ऐसी घटना की पुनरावृत्ति कर सकते है जिस कारण अभियुक्तगण की जमानत का कोई औचित्य नहीं है पत्रावली में मौजूद साक्ष्य का परिशीलन कर माननीय न्यायालय ने अभियुक्त गणों को जमानत प्रार्थना पत्र आज दिनाक 17-08-2020 को खारिज की गई।

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