डोबा-चौसली मोटर मार्ग भारी वाहनों को छोड़ सभी वाहनों के लिए खुला

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अल्मोड़ा। राष्ट्रीय राजमार्ग-109 (अल्मोड़ा-क्वारब) पर हिल साइड एवं वैली साइड प्रोटेक्शन कार्य के चलते जिलाधिकारी अंशुल सिंह ने अग्रिम आदेश तक संशोधित यातायात व्यवस्था लागू करने के आदेश जारी किए हैं। यात्रियों की सुरक्षा और निर्माण कार्य को समयबद्ध ढंग से पूरा कराने के लिए यह व्यवस्था प्रभावी रहेगी।

आदेश के अनुसार राष्ट्रीय राजमार्ग-109 पर प्रतिदिन सुबह 3 बजे से सुबह 8:30 बजे तक केवल भारी वाहनों का आवागमन अनुमन्य रहेगा। इसके बाद सुबह 8:30 बजे से इस मार्ग पर सभी प्रकार के वाहनों का आवागमन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा, ताकि निर्माण कार्य बिना किसी व्यवधान के किया जा सके।

वैकल्पिक व्यवस्था के तहत डोबा-चौसली मोटर मार्ग अग्रिम आदेश तक भारी वाहनों को छोड़कर सभी प्रकार के वाहनों के आवागमन के लिए खुला रहेगा। एम्बुलेंस एवं अन्य आवश्यक सेवाओं में प्रयुक्त वाहनों को इस प्रतिबंध से छूट दी गई है।

जिलाधिकारी ने निर्देश दिए हैं कि किसी भी आकस्मिक अथवा आपात स्थिति में संबंधित उपजिलाधिकारी, पुलिस क्षेत्राधिकारी एवं जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी आवश्यकतानुसार निर्णय लेने के लिए अधिकृत होंगे।