देहरादून। उत्तराखंड मंत्रिमंडल की बैठक में मंगलवार को धार्मिक, प्रशासनिक और विकास से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक में विशेष रूप से श्री बद्रीनाथ धाम के मास्टर प्लान के अंतर्गत प्रस्तावित कलाकृतियों के निर्माण को स्वीकृति दी गई। इनमें सुदर्शन चक्र, शेषनेत्र कमल दीवार, सुदर्शन चौक तथा वृक्ष और नदी की मूर्तियों जैसी विशिष्ट संरचनाएं शामिल हैं, जिन्हें एराइवल प्लाजा और पर्यटन प्रबंधन केंद्र भवन में स्थापित किया जाएगा। यह सभी कार्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट के तहत संपन्न होंगे, जिनके लिए मंत्रिमंडल ने कलाकृति निर्माण की सैद्धांतिक अनुमति प्रदान कर दी है।
बैठक में प्रदेश की विधि विज्ञान प्रयोगशाला को विधिवत रूप से गृह विभाग के नियंत्रण में लाए जाने के बाद विभागाध्यक्ष के रूप में निदेशक को अधिकृत किए जाने के प्रस्ताव को भी स्वीकृति मिली। इसके तहत अब विभागीय लेखा और प्रशासनिक कार्य संचालन में सहजता आएगी।
इसी क्रम में उत्तराखंड मानवाधिकार आयोग के लंबे समय से अप्रवर्तित संरचनात्मक ढांचे का भी पुनर्गठन किया गया। आयोग में कार्यभार और वर्तमान आवश्यकताओं को देखते हुए 12 नए पदों के सृजन को मंजूरी दी गई, जिससे आयोग के दैनिक कार्यों के संचालन में सहूलियत मिलेगी।
राज्य सरकार ने राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस) से आच्छादित कार्मिकों को एक बड़ी राहत देते हुए उनकी पूर्व सेवाओं को उपादान की देयता से जोड़ने का निर्णय लिया है। यह व्यवस्था भारत सरकार के आदेशों के अनुरूप लागू की गई है।
इसके साथ ही उत्तराखंड में वर्दीधारी पदों—सिपाही और उपनिरीक्षक—पर सीधी भर्ती की प्रक्रियाओं में एकरूपता लाने के लिए दो नई चयन नियमावलियों को स्वीकृति दी गई है। यह नियमावलियां 2025 से लागू होंगी और प्रतियोगी परीक्षाओं में पारदर्शिता व सुगमता सुनिश्चित करेंगी।
कैबिनेट ने शहरी विकास विभाग के अधीन विनियमित पर्यावरण मित्रों के हित में भी महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए सेवा के दौरान मृत्यु पर मृतक आश्रित नियमावली 1974 का लाभ उनके परिजनों को देने का निर्णय लिया है। इसके लिए पूर्ववर्ती शासनादेश में संशोधन किया जाएगा।
‘उत्तराखंड स्वच्छ गतिशीलता परिवर्तन नीति, 2024’ में संशोधन करते हुए कैबिनेट ने “एस्क्रो खाता” की व्यवस्था हटाकर नीति के तहत प्राप्त धन को SNA खाता (सिंगल नोडल अकाउंट) में स्थानांतरित करने की मंजूरी दी है। यह बदलाव बैंकों द्वारा एस्क्रो खाता खोलने में आ रही कठिनाइयों और वित्त विभाग के आदेशों के अनुरूप किया गया है।
इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से मोटरयान कराधान सुधार अधिनियम, 2003 के अंतर्गत संशोधन करते हुए प्लग-इन हाइब्रिड और स्ट्रांग हाइब्रिड इलेक्ट्रिक वाहनों को भी कर में छूट देने का निर्णय लिया गया है। यह छूट केवल चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए वैध रहेगी।
इसके अलावा उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के कार्यों को गति देने और बढ़ते दायित्वों के अनुरूप आयोग के ढांचे का पुनर्गठन किया गया है। आयोग में उप सचिव का एक नियमित पद और 14 अन्य आउटसोर्स पदों का सृजन किया गया है, जिनमें डेटा एंट्री ऑपरेटर, कंप्यूटर प्रोग्रामर, वाहन चालक और सुरक्षा कर्मी शामिल हैं।