अल्मोड़ा। न्यायिक मजिस्ट्रेट अल्मोड़ा रवि अरोड़ा की अदालत ने धारा 138 एनआई एक्ट के मामले में अभियुक्त वीरेंद्र सिंह कार्की को 9.3 लाख अर्थदंड एवं 6 माह की सजा सुनाई है। मामले में वादी मंजुल मित्तल की ओर से न्यायालय में एक अभियोग पत्र दाखिल किया था जिसमें कि अभियुक्त ने अपनी देनदारी के एवज में अभियोगी को एक चेक दिया था, जो की खाते में पर्याप्त धनराशि न होने की वजह से अनादरित हो गया था, इस कारण से यह वाद न्यायालय में दाखिल किया गया था। वादी की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता आजाद खान द्वारा मामले में प्रभावी पैरवी की तथा अपने पक्ष में उच्च न्यायालय एवं सर्वोच्च न्यायालय के 10 न्याय निर्णयों में दी गई विधि व्यवस्थाओं को पेश किया। पक्षों को सुनकर न्यायालय द्वारा आरोपी को दोष सिद्ध करते हुए अभियुक्त वीरेंद्र सिंह कार्की को 9.3 लाख अर्थदंड एवं 6 माह की सजा सुनाई।