छेड़छाड़ कर जान से मारने की धमकी देने पर पांच वर्ष की कैद

हरिद्वार(आरएनएस)।  अपर जिला जज/एफटीसी कुसुम शानी की अदालत ने किशोरी को छेड़छाड़ और जान से मारने की धमकी देने के दोषी युवक अकरम को पांच साल के कारावास और 35 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। शासकीय अधिवक्ता आदेश चंद चौहान ने बताया कि पांच मार्च 2022 को एक किशोरी ने कलियर क्षेत्र में गंगनहर में कूदकर आत्म हत्या करने की कोशिश की गई थी। गंगनहर में नहाने वाले युवकों ने उसे बचा लिया था। एक निजी अस्पताल में इलाज कराने के लिए भर्ती कराया गया था। होश आने पर पीड़ित किशोरी ने अपने परिजनों को सारी आपबीती बताई थी।  इसके बाद पीड़ित किशोरी के पिता ने आरोपी युवक अकरम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। शिकायतकर्ता पिता ने पुलिस को बताया था कि आरोपी युवक ने उसकी नाबालिग लड़की को बातों में फंसाकर फोन पर बातें करने लगा था। यही नहीं, आरोपी युवक ने उसके फोटो मोबाइल में खींचकर ब्लैकमेल करने लगा।