चरस तस्करी के आरोपियों को दस वर्ष की सजा और 50 हजार का अर्थदंड

अल्मोड़ा। विशेष सत्र न्यायाधीश मलिक मजहर सुल्तान की अदालत ने चरस तस्करी के एक मामले में आरोपी संतोष कुमार उर्फ संजय पुत्र भुवन चंद्र और आरोपी हिम्मत बिष्ट उर्फ हेमू पुत्र दिवान सिंह बिष्ट, को दस-दस साल का कठोर कारावास व 50-50 हजार के अर्थदंड से दंडित किया।
अभियोजन की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता पूरन सिंह कैड़ा ने बताया कि 16 जनवरी 2019 को चौखुटिया पुलिस की ओर से महाकालेश्वर पुल के पास यातायात चेकिंग की जा रही थी। इसी दौरान वाहन संख्या यूके 01 टीए 3292 को रोका गया। तलाश लेने पर वाहन में सवार संतोष कुमार, निवासी ग्राम घगलौडी, द्वाराहाट और हिम्मत बिष्ट, निवासी कूकूछीना देनागिरी द्वाराहाट जिला अल्मोड़ा की तलाशी ली गई। दोनों तस्करों के कब्जे से 2.930 किलो चरस बरामद की गई। मौके पर पुलिस ने चरस को सील कर आरोपी के खिालफ एनडीपीएस ऐक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर जेल भेजा। विवेचना अधिकारी की ओर से विवेचना पूर्ण कर आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया।
मामले का विचारण विशेष सत्र न्यायाधीश की अदालत में चला। अभियोजन की ओर से न्यायालय में 11 गवाह पेश किये गये। पत्रावली में मौजूद साक्ष्य व गवाहों का परिशीलन कर न्यायालय ने दोनों आरोपियों को दस-दस साल का कठोर कारावास व 50-50 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड अदा न करने पर तीन-तीन माह का अतिरिक्त कारावास भोगने के आदेश दिये।