अल्मोड़ा। जिला पूर्ति अधिकारी दिव्या पाण्डे ने बताया कि ‘पात्र को हा अपात्र को ना’ अभियान के तहत समस्त अन्त्योदय/पी0एच0एच0(बी0पी0एल0) राशनकार्ड धारक जो उक्त श्रेणी से बाहर हो चुके हैं अथवा इस श्रेणी के लिये पात्र नहीं है, वे अपने राशन कार्ड अपने-अपने ब्लॉक/पूर्ति निरीक्षक कार्यालय/जिला पूर्ति कार्यालय, अल्मोड़ा में समर्पित कर दें। उन्होंने बताया कि यदि कोई कार्डधारक इस योजना में अपात्र पाये जायेंगे तो उनके विरूद्व खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 तथा आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के अन्तर्गत आवश्यक कार्यवाही अमल में लाई जाएगी जिसके लिए वे स्वयं जिम्मेदार रहेंगे।