अल्मोड़ा। मारपीट व हत्या के प्रयास के एक मामले में माननीय सत्र न्यायाधीश मलिक मजहर सुल्तान की अदालत में अभियुक्त दीवान सिंह पुत्र स्व० राम सिंह, अभियुक्त बसन्त बल्लम पाण्डे पुत्र स्व० राकेश दत्त पाण्डे, अभियुक्त दया किशन पाण्डे पुत्र रेवाधर पाण्डे, अभियुक्त नर सिंह पुत्र स्व० अमर सिंह, अभियुक्त हरीश चन्द्र पाण्डे पुत्र देवी दत्त पाण्डे एवं अभियुक्त शिव दत्त पाण्डे पुत्र प्रेम बल्लभ पाण्डे निवासीगण ग्राम आरा सल्फड़ थाना दन्या तहसील भनोली जिला अल्मोड़ा द्वारा धारा 323, 504, 506, 147, 149 एवं 304 ता०हि० के तहत अपने अधिवक्ता के माध्यम से अपनी अपनी जमानत हेतु जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत की गयी। जिस पर जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी पूरन सिंह कैड़ा ने माननीय न्यायालय को बताया कि वादी मुकदमा गोविन्द जोशी द्वारा दिनांक 29-04-2021 को थाना दन्या तहसील भनोली जिला अल्मोड़ा में एक लिखित तहरीर इस आशय से दी कि अभियुक्तगणों द्वारा मेरे भाई भुवन जोशी के साथ की गयी मारपीट से आई चोटों के कारण दूसरे दिन उसकी मृत्यु हो गयी तथा अभियुक्त पक्ष के द्वारा मारपीट का वीडियो वायरल है तथा गवाह नन्दन सिंह आदि द्वारा वीडियो में मारपीट करने वाले अभियुक्तगण उपरोक्त की पहचान की गयी है तथा पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी भुवन जोशी की मृत्यु उसके सिर में आई चोटों के कारण हुई है। जिला शासकीय अधिवक्ता ने यह भी कहा अभियुक्तगणों द्वारा भुवन जोशी के साथ जानबूझकर मारपीट कर उसकी हत्या कर जघन्य अपराध कारित किया गया है यदि अभियुक्तगणों को जमानत पर रिहा किया जाता है तो अभियुक्तगण अभियोजन साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ कर प्रभावित कर सकते हैं और अभियुक्तगणों के फरार होने का अन्देशा बना हुआ है। न्यायालय द्वारा दोनों पक्षों को वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनकर अभियुक्तगणों की जमानत प्रार्थना पत्रों को आज 9 जून को खारिज किया गया।