अंकिता भण्डारी हत्याकांड मामले में नार्को और पॉलीग्राफ टेस्ट पर फैसला 11 जनवरी को

कोटद्वार। बहुचर्चित अंकिता भण्डारी हत्याकांड के तीनों आरोपियों के नार्को और पॉलीग्राफ टेस्ट कराने के मामले में न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी भावना पांडे की अदालत में मंगलवार को सुनवाई हुई। इस दौरान अभियोजन पक्ष ने उक्त मामले की रूलिंग (न्यायिक निर्णयों की प्रति) को दाखिल किया। अब कोर्ट 11 जनवरी को अपना फैसला सुनायेगी।
शासकीय अधिवक्ता जितेंद्र सिंह रावत ने बताया कि बीती तीन जनवरी को अभियोजन और बचाव पक्ष द्वारा अपनी दलीलें दी गई थीं। बहस पूरी होने के पश्चात तब अदालत ने फैसले के लिए 5 जनवरी की तिथि निर्धारित की थी। पांच जनवरी को अभियोजन पक्ष की ओर से संबंधित मामलों में कई रूलिंग को जरूरी बताते हुए इन्हें प्रस्तुत करने के लिए अदालत से समय मांगा था। तो अदालत ने समय देते हुए 10 जनवरी की तिथि तय की थी।
ज्ञात हो कि 9 दिसंबर, 2022 को अंकिता हत्याकांड की जांच कर रही एसआईटी ने तीनों आरोपियों पुलकित, सौरभ व अंकित के नार्को एवं पॉलीग्राफ टेस्ट कराने के लिए अदालत में प्रार्थनापत्र दाखिल किया था। तब 12 दिसंबर, 2022 को आरोपी पुलकित एवं सौरभ ने नार्को टेस्ट कराने पर अपनी सहमति दी थी। पर तीसरे आरोपी अंकित ने कोर्ट से इस पर विचार के लिए दस दिन का समय मांगा था। तब 22 दिसंबर, 2022 को तीनों आरोपियों ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से अपना रूख बदलते हुए पूर्व में दी गई सहमति व असहमति के पत्रों को वापस ले लिया था।
बचाव पक्ष के अधिवक्ता अमित सजवाण ने कोर्ट से कहा कि सहमति देने वाले दो आरोपियों पुलकित और सौरभ ने बिना कानूनी सलाह के सहमति प्रदान की थी। 3 जनवरी, 2023 को अभियोजन और बचाव पक्ष की ओर से बहस की गई। बहस के बाद अदालत ने फैसला सुरक्षित रखते हुए 5 जनवरी की तिथि नियत कर दी। 5 जनवरी, 2023 को अभियोजन पक्ष ने फैसले से पूर्व नार्को व पॉलीग्राफ टेस्ट से संबंधित रूलिंग (न्यायिक निर्णयों की प्रति) अदालत में दाखिल करने के लिए समय की मांग अदालत से की थी। अदालत ने सुनवाई के लिए 10 जनवरी की तिथि को निर्धारित किया था। अब अभियोजन पक्ष ने उक्त मामले की रूलिंग (न्यायिक निर्णयों की प्रति) को दाखिल कर दिया है। कोर्ट मामले में अपना फैसला 11 जनवरी को सुनाएगी।