अल्मोड़ा: पॉक्सो एक्ट के आरोपी की जमानत अर्जी ख़ारिज

अल्मोड़ा। लैंगिक अपराध के एक मामले में विशेष सत्र न्यायाधीश मलिक मजहर सुल्तान की अदालत में अभियुक्त गौरव अटवाल पुत्र हरीश चन्द्र सिंह निवासी ग्राम धुधलिया बिष्ट पो० गनाई थाना चौखुटिया जिला अल्मोड़ा द्वारा धारा 376 (2) ताहि व 3/4 पॉक्सो एक्ट के तहत अभियुक्त के अधिवक्ता द्वारा अभियुक्त की जमानत हेतु जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत की गयी। जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी पूरन सिंह कैड़ा ने न्यायालय को बताया कि वादी द्वारा थाना कोतवाली रानीखेत जिला अल्मोड़ा में एक तहरीर इस आशय से दी कि अभियुक्त द्वारा वादी की नाबालिग पुत्री पीड़िता के कमरे में घुस कर उसके साथ दुष्कर्म कर उसकी अश्लील वीडियो बनाकर उसको वायरल किया गया है। अभियुक्त द्वारा पीड़िता की बदनामी करने को उसकी अश्लील वीडियो बनाकर उसको वायरल कर जघन्य अपराध को अंजाम दिया गया है। यदि अभियुक्त को जमानत पर रिहा किया जाता है तो उसके द्वारा पुन: इस तरह के अपराध कारित करने की सम्भावना से इंकार नहीं किया जा सकता है तथा मामले से सम्बन्धित गवाहों / पीड़ित पक्ष को डरा धमका कर विवेचना को प्रभावित कर सकता है। न्यायालय द्वारा दोनों पक्षों को सुनकर अभियुक्त की जमानत प्रार्थना पत्र को 11 अक्टूबर को खारिज की गई।