आत्महत्या को उकसाने वाली पत्नी की जमानत खारिज

अल्मोड़ा। पति को आत्महत्या के लिये उकसाने के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश मनीष कुमार पांडेय की अदालत ने आरोपी नीमा देवी निवासी बाराकोट काभड़ी रज्यूड़ा तहसील जैंती की जमानत याचिका खारिज की। अभियोजन की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता पूरन सिंह कैड़ा ने बताया कि इस साल 20 मार्च को शिकायतकर्ता मृतक के पिता मदन राम ने थाना लमगड़ा में तहरीर थी। जिसमें उन्होंने पुलिस को बताया कि उनके पुत्र गोधन राम का विवाह 6 जून 2019 को आरोपी नीमा देवी के साथ हुआ। विवाह के बाद से ही शिकायतकर्ता की बहू आरोपी नीमा देवी अपने स्व. पति गोधन राम के साथ लड़ाई झगड़ा करती थी। वेवजह अपने पति गोधन राम पर शक भी करती थी। जिससे दोनों के बीच आपस में विवाद बढ़ता गया। शिकायतकर्ता की बहू आरोपी नीमा देवी ने अपने पति गोधन राम का मानसिक उत्पीडऩ कर तलाक देने की धमकी भी दी। आरोपी महिला ने अपने पति को 24 फरवरी 2020 को अपने मायके बुलाकर जहर पिला दिया। जिससे उसकी मृत्यु हो गई। जिला शासकीय अधिवक्ता ने आरोपी की जमानत का घोर विरोध किया। न्यायालय को बताया कि आरोपी ने एक जघन्य अपराध किया है। ऐसे में उसको जमानत पर रिहा किये जाने पर वह गवाहों को डरा धमकाकर साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ कर सकती है। जिस कारण आरोपी की जमानत का कोई औचित्य नहीं हैं। पत्रावली में मौजूद साक्ष्यों का परिसिलन कर आरोपी महिला की जमानत याचिका खारिज की गई।

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