अल्मोड़ा। गांजे तस्करी के एक मामले में विशेष सत्र न्यायाधीश मलिक मजहर सुल्तान के न्यायालय में अभियुक्त रिहासत पुत्र बुद्धा हुसैन निवासी बुढानपुर अलीगंज थाना भगतपुर जिला मुरादाबाद उत्तर प्रदेश द्वारा धारा 8/20 एन०डी०पी०एस० एक्ट के तहत अपने अधिवक्ता के माध्यम से अपनी जमानत हेतु जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत की गयी। जिस पर जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी पूरन सिंह कैड़ा द्वारा अभियुक्त की जमानत का घोर विरोध करते हुए न्यायालय को यह बताया कि 27 मार्च 2021 को पुलिस कर्मचारियों द्वारा मौलेखाल डोटियाल सड़क मार्ग पर कालीगाँव के पास बिजली के पोल के पास से अभियुक्त से एक नीले रंग के प्लास्टिक के कट्टे के अन्दर भारत गैस सिलेन्डर के पैंदे को काटकर पैंदे पर वैल्डिंग से ढक्कन बनाकर कुण्डी वैल्ड कर उसके अन्दर अवैध गांजा बरामद हुआ जिसका वजन करने पर 10 किलो 700 ग्राम निकला तथा पुलिस टीम द्वारा अभियुक्त को मौके पर सम्पूर्ण कार्यवाही पूर्ण कर जेल भेजा गया। यदि अभियुक्त को जमानत पर रिहा किया जाता है तो अभियुक्त द्वारा जमानत का दुरुपयोग करने व फरार होने का पूर्ण अंदेशा है। जिस पर न्यायालय द्वारा पत्रावली का परिशीलन कर अभियुक्त की जमानत प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करते हुए आज 26 जून को खारिज की गई।