ऋषिकेश(आरएनएस)। आठ साल से जमीन की खरीद-फरोख्त में 10 लाख रुपये की धोखाधड़ी के मामले में कोर्ट का फैसला आया है। न्यायालय ने इस मामले में तीन आरोपियों को बरी कर दिया है। अधिवक्ता शुभम राठी के मुताबिक यह मामला अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में विचाराधीन था, जिसमें साल 2016 में पुलिस ने कोर्ट चार्जशीट दाखिल की थी। मामले में बलबीर सिंह, सतेंद्र पोखरियाल और सतेंद्र सिंह निवासी गढ़ी, श्यामपुर, ऋषिकेश को आरोपी बनाया गया था। मामले में ऋषिकेश निवासी आरसी वशिष्ठ ने वर्ष 2016 में पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी, जिसमें 10 लाख रुपये लेकर जमीन की रजिस्ट्री नहीं करने का आरोप था। अधिवक्ता ने बताया कि अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट विनोद कुमार बर्मन की कोर्ट ने मामले में गवाही में गंभीर विरोधाभास पाया। अभियोजन अपना मामला संदेह से परे साबित करने में भी असफल रहा। बताया कि कोर्ट ने सतेंद्र पोखरियाल, सतेंद्र सिंह और बलबीर सिंह को दोषमुक्त करने का फैसला सुनाया है।