चमोली(आरएनएस)। विशेष सत्र न्यायाधीश धर्म सिंह की अदालत ने स्मैक तस्करी के आरोपी युवक को दोषी करार दिया है। शनिवार को अदालत ने अभियुक्त को चार साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड जमा न करने पर अभियुक्त को छह माह अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। 19 अक्टूबर 2019 की रात को चमोली कोतवाली पुलिस ने कोठियालसैंण के पास शुभम कुमार को आठ ग्राम स्मैक के साथ पकड़ा था। एनडीपीएस एक्ट में पुलिस ने आरोपी पर मुकदमा दर्ज किया। जिसके बाद अदालत ने उसे जेल भेज दिया था। आरोपी के खिलाफ न्यायालय में आठ गवाह पेश किए गए। गवाहों के बयान और सुबूतों के आधार पर अदालत ने अभियुक्त शुभम कुमार को दोषी पाते हुए सजा सुनाई।