चम्पावत(आरएनएस)। मूल रूप से यूएस नगर निवासी चोरी के आरोपी को देसी उपचार कराने की दलील पर कोर्ट ने जमानत नहीं दी है। आरोपी मूलरूप से थारू गौरीखेड़ा, थाना सितारगंज, जिला ऊधम सिंह नगर व हाल मोहल्ला शिव मंदिर वार्ड पांच शेरगढ़ बरेली पर उत्तराखंड व उत्तर प्रदेश के विभिन्न थानों में 18 मामले दर्ज हैं। आरोपी दीपक गुप्ता पर जून 2021 में टनकपुर निवासी नवीन बोहरा के मकान का चैनल तोड़कर नकदी व जेवरात चुराने का आरोप है। सत्र न्यायाधीश अनुज कुमार संगल की कोर्ट में प्रस्तुत प्रार्थनापत्र में आरोपी ने कहा कि वह गंभीर बीमारी से ग्रसित है। जिसका वह देसी उपचार करा रहा है। पूर्व में पीलीभीत जेल में बंद होने से वह न्यायालय में उपस्थित नहीं हो सका। अभियोजन पक्ष ने जमानत के विरोध में तर्क किया कि आरोपी आदतन अपराधी है। पूर्व में कई बार दबिश देने के बाद भी वह पुलिस की पकड़ में नहीं आया है। सितारगंज की संपत्ति को वह बेच चुका है। वारंट पर भी वह न्यायालय में उपस्थित नहीं होता। ऐसे में उसके जमानत का दुरुपयोग कर फिर से अपराध में लिप्त होने की पूरी आशंका है। अभियोजन पक्ष के साक्ष्यों व दलीलों को देखते हुए सत्र न्यायाधीश अनुज कुमार संगल ने जमानत प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया।