काशीपुर(आरएनएस)। न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने दहेज की मांग को लेकर पत्नी के साथ मारपीट कर उसे प्रताड़ित करने के आरोपी पति को साक्ष्यों के अभाव में दोषमुक्त कर दिया है। मुड़ियाफार्म निवासी सिमरनजीत कौर ने आईटीआई थाने में अपने पति गुरविंदर सिंह व ससुरालियों के विरुद्ध कोतवाली में प्रताड़ना और दहेज अधिनियम के तहत केस दर्ज कराया था। चार्जशीट प्रस्तुत होने पर कोर्ट ने आरोपी को तलब किया। बचाव पक्ष की ओर से पैरवी एडवोकेट सूरज कुमार ने की। दोनों पक्षों को सुनने और पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों को देखते हुए पुलिस ने आरोपी गुरविंदर को साक्ष्यों के अभाव में दोषमुक्त कर दिया।