देहरादून। सरकार ने राज्य में पंचम वेतन के अनुसार वेतन पा रहे कर्मचारियों को बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता देने के आदेश जारी कर दिए। राज्य सरकार और स्वास्थ्य निगम, उपक्रमों के इन कर्मचारियों को अब 396 के बजाए 412 प्रतिशत महंगाई भत्ता मिलेगा। यह भत्ता एक जनवरी 2023 से मान्य होगा।
वित्त सचिव दिलीप जावलकर ने मंगलवार को इसके आदेश किए। उन्होंने कहा कि जिन कर्मचारियों के वेतनमान छठें और सातवें वेतनमानों में संशोधित नहीं किए गए हैं, उन्हें एक जुलाई 2022 में 396 प्रतिशत की दर से महंगाई भत्ता देने का निर्णय किया गया था। अब इस राशि को बढ़ा दिया गया है। एक जनवरी से 30 जून तक के पुनरीक्षित भत्ते का लंबित एरियर नकद रूप में दिया जाएगा। एक जुलाई से इसका वेतन के साथ नियमित रूप से भुगतान किया जाएगा।
उत्तराखंड में पंचम वेतनमान वाले कर्मियों का डीए 16 प्रतिशत बढ़़ा
