अल्मोड़ा। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अल्मोड़ा की सचिव शचि शर्मा ने वादकारियों और आमजन से अपील की है कि वे अपने लंबित मामलों को आगामी 10 मई शनिवार को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से सुलझाने के लिए आवेदन करें। उन्होंने बताया कि इच्छुक व्यक्ति किसी भी कार्य दिवस में, लोक अदालत की तिथि से एक कार्यदिवस पूर्व तक, स्वयं या अपने अधिवक्ता के माध्यम से संबंधित न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत कर अपना मामला नियत करा सकते हैं। जनपद अल्मोड़ा के सभी न्यायालयों में एक साथ आयोजित की जाने वाली इस राष्ट्रीय लोक अदालत में मामलों का निस्तारण आपसी सुलह और समझौते के आधार पर किया जाएगा। सचिव ने यह भी स्पष्ट किया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में केवल उन्हीं मामलों को सुना जाता है, जिनका निपटारा विधिक रूप से आपसी सहमति से संभव हो। इस अदालत की एक विशेषता यह भी है कि यदि किसी वाद में कोर्ट फीस जमा की गई हो और उसका निस्तारण राष्ट्रीय लोक अदालत में होता है, तो संबंधित पक्षकार को वह फीस पूर्ण रूप से वापस की जाती है। इस लोक अदालत में फौजदारी शमनीय मामले, लेबर एवं नियोजन संबंधी विवाद, पैसों के लेनदेन, पति-पत्नी के पारिवारिक विवाद (तलाक के मामलों को छोड़कर), किरायेदारी, चेक बाउंस, मोटर दुर्घटना मुआवजा, बिजली-पानी के बिल, भूमि अधिग्रहण, राजस्व वाद, उपभोक्ता विवाद और ट्रैफिक चालान जैसे प्रकरणों का निस्तारण किया जाएगा। इसके अतिरिक्त ऐसे मामले, जो अभी तक न्यायालय में दाखिल नहीं किए गए हैं, जैसे चेक बाउंस, धन लेन-देन, लेबर विवाद, बिजली-पानी-फोन के बिल, भरण-पोषण, तथा अन्य शमनीय फौजदारी और दीवानी विवाद, उन्हें भी लोक अदालत के माध्यम से हल किया जा सकता है। द्विपक्षीय सहमति पर आधारित इस प्रक्रिया का उद्देश्य न्यायिक प्रक्रिया को सरल, त्वरित व किफायती बनाना है। सचिव ने जनता से इस अवसर का अधिकतम लाभ उठाने की अपील की है।